विजय - ध्वस्तीकरण का आदेश मिला
फुटपाथ और सड़क पर कब्ज़ा करती अवैध मस्जिद। ध्वस्तीकरण का आदेश हासिल।
लाल बाग, आज़ादपुर · दिल्ली — अतिक्रमण प्रकरण

मस्जिद पारुल हुदा को अदालत में अवैध ठहराया गया।
- वर्ग फुट: प्रकरण का क्षेत्रफल
- 1,875.26
प्रकरण का विवरण
यह प्रकरण लगभग 1,875 वर्ग फुट सर्विस रोड, फुटपाथ और सड़क किनारे की भूमि पर अतिक्रमण का है।
अगस्त 2025 के रिकॉर्ड में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पीडब्ल्यूडी को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दर्ज है।
दर्ज परिणाम और आगे का कदम
अदालत से निर्देश हासिल। अब पीडब्ल्यूडी से पालन कराना है।