विजय - ध्वस्तीकरण का आदेश मिला

सरकारी अस्पताल की भूमि पर अवैध मस्जिद। अदालत से ध्वस्तीकरण का आदेश हासिल।

अहले इस्लाम जामा मस्जिद

रघुबीर नगर · पश्चिम दिल्ली

 सरकारी अस्पताल की भूमि पर अवैध मस्जिद। अदालत से ध्वस्तीकरण का आदेश हासिल।

अगला कदम: सरकार से आदेश का पालन कराना।

नगर निगम ने अतिक्रमण की आधिकारिक पुष्टि की

प्रकरण का विवरण

पश्चिमी दिल्ली में दशकों पहले सार्वजनिक अस्पताल के लिए आरक्षित सरकारी भूमि पर कब्ज़ा कर अवैध मस्जिद बनाई गई। सरकारी दस्तावेज़ों और सूचना के अधिकार के उत्तरों से यह तथ्य सामने आया।

आधिकारिक दस्तावेज़ों के अनुसार भूमि धार्मिक उपयोग के लिए कभी आवंटित नहीं की गई। दिल्ली के अधिकारियों पर इस अतिक्रमण को हटाने का कानूनी दायित्व है, लेकिन वे अब तक कार्रवाई से हिचकते रहे हैं।

यह मामला रघुबीर नगर में गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल के ठीक सामने स्थित अहले इस्लाम जामा मस्जिद का है।

डीडीए, एमसीडी और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब)—तीनों एजेंसियों के दस्तावेज़ों की जाँच पुष्टि करती है कि यहाँ मस्जिद के लिए कोई आवंटन, पट्टा या अनुमति जारी नहीं हुई।

भूमि 1961 में ग्रामीणों से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिगृहीत की गई थी और विशेष रूप से अस्पताल के लिए निर्धारित थी।

नवंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिकारियों को भूमि की स्वामी एजेंसी तय करने और अनधिकृत ढाँचा हटाने का निर्देश दिया।

सेव इंडिया फ़ाउंडेशन ने दो वर्षों के परिश्रम से इस मामले के दस्तावेज़ जुटाए।

सार्वजनिक उद्देश्यों और अस्पताल के लिए चिह्नित एक सरकारी भूखंड, वर्षों की प्रशासनिक निष्क्रियता के बाद न्यायिक जाँच के दायरे में आया।

तस्वीरें और वीडियो

कुछ दृश्य स्पष्टता के लिए संवर्धित हैं। मूल रिकॉर्ड सुरक्षित हैं।

भारत का सांप्रदायिक अतिक्रमण के विरुद्ध सबसे सफल अभियान।

ॐ इदं न मम